Sunday, May 10, 2026
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भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, खनिज भवन, मोपालपानी, देहरादून की ओर से एक महत्वपूर्ण सूचना।
दिनांक 30 अप्रैल, 2026 को जारी कार्यालय आदेश संख्या 326 / उपख(ईनि)-V / भूखनि/2026-27 के अनुसार,
राज्य के चार मैदानी जनपदों में अवैध खनन / अवैध खनिज परिवहन की प्रभावी रोकथाम एवं राजस्व वृद्धि हेतु Mining Digital Transformation & Surveillance System (MDTSS) लागू की गई है।
इसके अंतर्गत राज्य के सभी जनपदों में स्थित खनन पट्टों / अनुज्ञापनों / रिटेल माइक्रो क्वारी / स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लांट / मोबाइल स्टोन क्रेशर / मोबाइल स्क्रीनिंग प्लांट / पल्वराइज़र / हॉट मिक्स / रेडीमिक्स प्लांट आदि में स्थापित कंप्यूटरीकृत वेटब्रिज (Weighbridges) और सीसीटीवी कैमरा को MDTSS सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट किया जाना है।
इस संबंध में सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि:
16 अप्रैल, 2026 को जारी पूर्व निर्देश के अनुसार, सभी वेटब्रिज और सीसीटीवी कैमरा को MDTSS सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट किया जाना था।
अब 04 मई, 2026 को दोपहर 12:00 बजे से 15 मई, 2026 को दोपहर 12:00 बजे तक का समय दिया गया है।
इस अवधि के बाद केवल उन कंप्यूटरीकृत वेटब्रिज (Weighbridges) और सीसीटीवी कैमरा युक्त स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लांट को ही ई-रवाना निर्गत किया जाएगा, जिन्हें MDTSS सॉफ्टवेयर के साथ पूर्ण रूप से इंटीग्रेट कर लिया गया होगा।
अतः सभी स्टोन क्रेशर संचालकों, स्क्रीनिंग प्लांट संचालकों और संबंधित ठेकेदारों से अनुरोध है कि उक्त समय-सीमा के अंदर अपना वेटब्रिज और सीसीटीवी कैमरा MDTSS सॉफ्टवेयर (https://mms.ukmdtss.in) के साथ अनिवार्य रूप से इंटीग्रेट करा लें।

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